बुलंदशहर। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत स्वरोजगार के लिए बेरोजगारों को 10 लाख तक का ऋण मिलेगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापना के लिए शिक्षित उद्यमियों, बेरोजगारों, आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्त उद्यमियों, परंपरागत कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
बताया कि 18 से 50 वर्ष तक के पात्र 15 नवंबर तक upkvid.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। बताया कि सामान्य पुरुष को पूंजीगत ऋण पर चार प्रतिशत और आरक्षित वर्ग (महिलाए, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अल्पसंख्यक, विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिकों) को बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा।
इसके तहत 10 लाख तक ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। बताया कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 10 प्रतिशत व आरक्षित वर्ग को पांच प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होगा।