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Bulandshahar News: गोकशी और तस्करी का आरोपी शाकिर 12 वर्ष बाद दोषी करार

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बुलंदशहर। एडीजे अनूपशहर के न्यायालय ने 12 साल पुराने गोकशी और पशु क्रूरता के मामले में आरोपी शाकिर को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 5,050 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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पहासू थाना पुलिस ने 22 मार्च 2014 को चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोका था। तलाशी लेने पर वाहन में क्रूरतापूर्वक गोवंश भरे हुए पाए गए थे, जिन्हें गोकशी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से शाकिर निवासी गांव सिरसखेड़ा, थाना मूढ़ापाण्डे, जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया था।
इस संबंध में थाना पहासू में गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। सोमवार को न्यायाधीश विनीत चौधरी एडीजे अनूपशहर ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर शाकिर को दोषी पाया और सजा सुनाई है।
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अवैध शस्त्र रखने के मामले में दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा : वर्ष 2013 के एक अवैध शस्त्र बरामदगी के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। सीजे/एसडी/एफटीसी अभिनव यादव के न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
थाना पहासू क्षेत्र में 20 नवंबर 2013 को पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान फकीरा निवासी नंगला मेवाती त्यौरी, थाना पहासू को गिरफ्तार किया था।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और एक कारतूस बरामद किया था।
पुलिस ने उसके खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जनवरी 2014 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर फकीरा को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
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