आरटीआई (राइट टू इंफॉरमेशन) के तहत जवाब नहीं देने पर डीआईओएस बुलंदशहर पर सूचना आयोग ने तीन बार जुर्माना ठोका है। डीआईओएस के वेतन से जुर्माना राशि की कटौती की जाएगी। साथ ही पावर कारपोरेशन के एक्सईएन और शिकारपुर के तहसीलदार पर भी जुर्माना लगाया गया है।
बुलंदशहर डीआईओएस से एक-एक कर तीन बार सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं मांगी गई। डीआईओएस ने समय सीमा खत्म होने के बाद भी किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। पीड़ित ने डीएम से शिकायत की।
मगर सूचना फिर भी नहीं मिली। बाद में पीड़ित सूचना आयोग पहुंचा और वहां वाद दायर कर दिया। प्रभारी आरटीआई सुनील कुमार सिंह ने बताया कि एक वर्ष में तीन बार डीआईओएस पर जुर्माना लगा है।