संवाद न्यूज एजेंसी
बुलंदशहर। एक सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी 6.64 लाख रुपये की राशि के दुरुपयोग करने में फंस गए हैं। मामले में पंचायती राज निदेशक के विशेष सचिव ने जिला पंचायत राज अधिकारी को एडीओ पंचायत के खिलाफ धारा-35ए के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा रिकवरी भी होगी। शिकायत मिलने पर एडीओ पंचायत की जांच कराई गई थी तो इसमें वह दोषी पाए गए हैं।
सिकंदराबाद क्षेत्र में तैनात रहे सहायक विकास अधिकारी सुभाष सिंह पर विकास कार्यों और प्रशासनिक मद की राशि का दुरुपयोग करने के आरोप लगे थे। शिकायतकर्ता एसके यादव ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी तो विभाग ने इस पर जांच बैठा दी थी। बताया गया कि सुभाष सिंह ने 14वें वित्त आयोग के तकनीकी एवं प्रशासनिक मदों के खाते से जनवरी 2019 से नवंबर 2021 तक कुल 6.64 लाख 98 रुपये व्यय करते हुए धनराशि का दुरुपयोग किया था। जांच कराई गई तो सभी आरोप सही पाए गए थे। इसके बाद एडीओ पंचायत सुभाष सिंह को नोटिस जारी किया गया था कि वह इस व्यय के साक्ष्य प्रस्तुत करें। लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य विभाग को नहीं दिए गए। इसके बाद एडीओ पंचायत को उक्त राशि को जमा कराने के निर्देश दिए गए, लेकिन राशि भी जमा नहीं कराई गई। इस पर अब पंचायती राज विभाग के विशेष सचिव ने डीपीआरओ को एडीओ पंचायत के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जिला पंचायत राज अधिकारी डॉ. प्रीतम सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में है सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राशि का दुरुपयोग किया है। शासन से आदेश आ गए हैं। आदेश पर कार्रवाई शुरू करा दी गई है। इस राशि की रिकवरी भी होगी।