बुलंदशहर। घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 14 हजार का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिए की अर्थदंड की धनराशि में से 10 हजार पीड़िता को क्षतिपूर्ति के तौर पर दिए जाएं।
छह अगस्त 2019 को अगौता के एक गांव निवासी पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उनकी पुत्रवधू कमरे में सो रही थी। देर रात आरोपी आसिफ घर में घुसा और पुत्रवधू के साथ दुष्कर्म किया था।
शोर मचाने पर उनके बेटे उठे और आरोपी को मौके पर ही पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी।
अब अपर सत्र न्यायाधीश हरिकेश कुमार की कोर्ट ने आरोपी आसिफ को दोषी ठहराया है। साथ ही दोषी को 10 साल की सजा और 14 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही आदेश दिए हैं कि अर्थदंड की धनराशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएं।