बुलंदशहर। थाना अहमदगढ़ क्षेत्र में वर्ष 2022 में किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में बाल न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम तरुण कुमार सिंह के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे दस वर्ष का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
22 जून 2022 में अहमदगढ़ थाने में पीड़ित पिता ने बेटी के साथ हुए दुष्कर्म मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के मुताबिक अमहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नगला जाट निवासी गगन ने क्षेत्र निवासी एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। घटना में आठ अगस्त 2022 को पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया। मुकदमे में अभियुक्त के खिलाफ पांच गवाह पेश किए गए। बुधवार को न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) तरुण कुमार सिंह ने आरोपी गगन को दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर दोषी करार दिया है। संवाद