बुलंदशहर। ककोड़ थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर मई 2020 में फायरिंग करने वाले आरोपी पुष्पेंद्र को न्यायालय एडीजे चतुर्थ ने दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने उसे चार वर्ष 24 दिन की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि ककोड़ थाना क्षेत्र के गांव धनौरा निवासी पुष्पेन्द्र के साथ मई 2020 में ककोड़ थाना पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी। इस प्रकरण में 31 मई 2020 को थाना ककोड़ पर घटना का मुकदमा दर्ज किया गया। तमंचा बरामद होने पर शस्त्र अधिनियम की धारा में भी मुकदमा हुआ। 21 जून 2020 को पुलिस ने जांच पड़ताल पूरी कर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। जिस पर न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। अब न्यायालय ने अभियुक्त को दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर दोषी करार दिया है। साथ ही उसे चार वर्ष 24 दिन का कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुष्पेंद्र पर कुल 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।