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Bulandshahar News: जीवित होने का देना होगा प्रमाण, नहीं तो रोक दी जाएगी पेंशन

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बुलंदशहर। पेंशनरों को अपने जीवित होने का प्रमाण देना होगा। प्रमाण नहीं देने पर उनकी पेंशनर रोक दी जाएगी। वरिष्ठ कोषाधिकारी डॉ. अनिल कुमार यादव ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
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डॉ. अनिल कुमार यादव ने बताया कि जनपद में 22 हजार पेंशनर हैं। समस्त पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर अपना जीवित प्रमाण पत्र कोषागार में स्वयं उपस्थित होकर, ऑनलाइन वेबसाइट Jeevanpramaan.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं। समय से जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर उनका भुगतान कोषागार से रोक दिया जाएगा। ऐसे पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिजनों से अपील की गई है कि वे इसकी सूचना मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ कोषागार में उपलब्ध कराएं। जिससे उनकी पारिवारिक पेंशन, जीवन कालीन अवशेष का भुगतान किया जा सके। किसी भी प्रकरण में अनियमित भुगतान पाए जाने पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। कहा कि ऐसे पारिवारिक पेंशनरों जिनके पेंशन प्राधिकार पत्र में जन्म तिथि अंकित नहीं है एवं उनकी आयु 80 वर्ष या अधिक है। अपनी आयु से संबंधित प्रमाण पत्र कोषागार में जमा कर दें, जिससे उन्हें नियमानुसार अतिरिक्त पेंशन के लाभ के लिए कार्यवाही की जा सके।
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