बुलंदशहर। ममफोर्ड सिविल कोर्ट क्लब बुलंदशहर के प्रबंधन और समिति के चुनाव को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अवैध घोषित किया है। न्यायालय ने 14 अप्रैल 2025 को आयोजित प्रबंध समिति के चुनाव को संविधान व नियमों के विपरीत मानते हुए मतदाता सूची को शुद्ध करने और दोबारा से चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा दो वरिष्ठ सदस्यों की सदस्यता बहाल करने का आदेश दिए हैं।
ममफोर्ड सिविल कोर्ट क्लब के 2025 में हुए चुनाव और क्लब के सदस्य अजय अग्रवाल और मुनेश कुमार की सदस्यता समाप्त करने के मामले में अपर उप जिलाधिकारी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अजय कुमार अग्रवाल बनाम सचिव ममफोर्ड क्लब के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुनेश कुमार और अजय अग्रवाल की सदस्यता को बहाल कर दी है।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान पाया गया कि क्लब की नियमावली के दौरान वार्षिक आम सभा बुलाना जरूरी था। इस नियम का पालन नहीं कराया और बिना विधिवत प्रक्रिया के चुनाव अधिकारी नियुक्त कर चुनाव घोषित कर दिए गए थे। डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स मेरठ को निर्देशित किया है कि मतदाता सूची को शुद्ध कराते हुए दोबारा से नियमों के अनुसार चुनाव कराएं।