मदर डेयरी के फुल क्रीम मिल्क सब-स्टैंडर्ड (अधोमानक) मिलने पर फूड सेफ्टी विभाग ने कंपनी और विक्रेता के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया है। नोटिस के बाद वाद की कार्रवाई की गई। वहीं, एडीएम प्रशासन ने कंपनी और विक्रेता के खिलाफ सुनवाई शुरू कर दी है।
फूड सेफ्टी विभाग के डेजिगनेटिड अफसर रणधीर सिंह ने बताया कि गुलावठी क्षेत्र में छह नवंबर 2015 को हरेंद्र की दुकान से मदर डेयरी के फुल क्रीम मिल्क (पालीबैग) का सैंपल लिया गया था। दूध का सैंपल जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला भेजा। तकनीकी जांच में दूध सब स्टैंडर्ड निकला। इसके चलते फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर ने कंपनी को नोटिस भेजा।
नोटिस का जवाब आने के बाद फूड इंस्पेक्टर वाईपी सिंह ने एडीएम प्रशासन की कोर्ट में वाद दायर कराया है। वाद में मदर डेयरी के साथ दूध विक्रेता हरेंद्र सिंह को भी विभाग ने प्रतिवादी बनाया है।