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Bulandshahar News: विधायक प्रदीप चौधरी को हाईकोर्ट से मिली राहत

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बुलंदशहर। कोविड नियमों की अनदेखी के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन मामले में हाईकोर्ट से विधायक प्रदीप चौधरी को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि विधायक प्रदीप चौधरी के खिलाफ अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई न की जाए।
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2022 में सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने सलेमपुर में कोविड नियमों और शारीरिक दूरी की अनदेखी करते हुए भीड़ के साथ नारेबाजी की थी। साथ ही विधायक ने लोगों को सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ के लिए उकसाया गया था। जिसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले में एफआर लगा दी थी, लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट ने एफआर को वापस कर दिया था।
कोर्ट ने विधायक को समन और जमानती वारंट जारी किए थे, लेकिन सलेमपुर थानाध्यक्ष ने वारंट तामील नहीं कराए थे। जिसके चलते कोर्ट ने 23 अगस्त को सलेमपुर थानाध्यक्ष को तलब किया था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को थानाध्यक्ष ने पुलिस भर्ती परीक्षा में व्यस्त होने के कारण गैर हाजिरी के लिए लिखित प्रार्थना पत्र भेजा। वहीं विधायक प्रदीप चौधरी ने हाईकोर्ट में रिट दायर की। जिस पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई न करने के आदेश जारी किए हैं। विधायक प्रदीप चौधरी ने बताया कि हाईकोर्ट ने उनकी रिट पर कोई कार्रवाई न करने के आदेश दिए हैं।
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