बुलंदशहर। सलेमपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में किशोरी के अपहरण करने वाले आरोपी को एडीजे पॉकसो प्रथम मनोज कुमार सिंह तृतीय के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही दोषी को पांच वर्ष का कारावास व 12 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
मॉनिटरिंग सेल प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि चार मार्च 2017 को थाना सलेमपुर पर क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि उनकी पुत्री को आरोपी कुलदीप निवासी गांव लालपुर थाना खुर्जा नजर अपहरण कर अपने साथ ले गया है। जिसके बाद पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और किशोरी को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। साथ ही मामले की जांच पूरी कर पुलिस ने 21 मार्च 2017 को आरोपी के खिलाफ जांच पूरी कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। जिस पर अब न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी कुलदीप को दोषी करार दिया है।