बुलंदशहर। दीपावली पर एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है, लेकिन अभी तक ग्रीन पटाखों की बिक्री पर अनिश्चितता बनी हुई है। जिले में ग्रीन पटाखा बेचने की छूट मिलने के बावजूद किसी भी पटाखा व्यापारी के पास इसे बेचने का लाइसेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आनन-फानन में करीब 40 व्यापारियों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है लेकिन अभी तक एक भी लाइसेंस जारी नहीं हो सका है।
दीपावली के दौरान एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य पटाखों के जलाने पर रोक लगा रखी है। हालांकि, कोर्ट ने लोगों को राहत देते हुए यह कहा कि एनसीआर क्षेत्र में केवल ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। इसके लिए एनसीआर क्षेत्र में 18 से 20 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है।
बिक्री के लिए शर्त है कि पटाखा विक्रेता के पास प्रशासन द्वारा जारी वैध लाइसेंस और नीरी का पंजीकरण होना अनिवार्य है। बुलंदशहर भी एनसीआर में आता है और यहां स्थिति यह है कि किसी भी व्यापारी के पास ग्रीन पटाखा बेचने का वैध लाइसेंस नहीं है।
सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने इस बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिले में 40 व्यापारियों ने ग्रीन पटाखा बिक्री लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। उन्होंने पुष्टि की कि अभी तक जिले में ग्रीन पटाखा बिक्री का कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।