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Bulandshahar News: पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर के पेश न होने पर कोर्ट न जताई नाराजगी

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अनूपशहर। विशेष एमपी/एमएलए/एसीजेएम अनूपशहर विनय कुमार सिंह चतुर्थ के न्यायालय ने इस बार भी पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर के फिर से कोर्ट में हाजिर न होने पर नाराजगी जताई है। इस बार एसएसपी को भी पत्र भेजकर आदेश का पालन कराने को कहा है। ऐसा न करने पर 20 जनवरी को उन्हें न्यायालय में तलब किया है।
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परिवादी के अधिवक्ता अनुपम यादव व अनुप्रति यादव ने बताया कि परिवादी धर्मेंद्र ने पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर के खिलाफ परिवाद दायर किया था। जिसमें न्यायालय द्वारा हरिनारायण राजभर व उनके पुत्र के साथ अन्य लोगों को तलब किया गया था। जिसमें हरिनारायण राजभर व सभी अभियुक्तों के विरुद्ध समन जारी किए गए लेकिन वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। परिवाद में पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर सहित पांच आरोपियों के खिलाफ बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी पुलिस द्वारा हाजिर न किए जाने पर नाराजगी जताते हुए एसएसपी बुलंदशहर को अभियुक्तों को गैर जमानती वारंट तामील कराने का नोटिस जारी किया है।
कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के बाद भी संबंधित थाना पुलिस द्वारा पूर्व में अभियुक्तों की पेशी नहीं कराई गई थी। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक व उप्र सरकार को पत्र लिखकर गैर जमानती वारंट तामिला कराए जाने के लिए निर्देशित किया था। फिर भी पुलिस हरिनारायण राजभर को न्यायालय में पेश नहीं कर सकी। न्यायालय ने पुलिस की कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी करते हुए एसएसपी बुलंदशहर को अब नोटिस जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से न्यायालय द्वारा जारी अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारंट का अनुपालन स्वयं कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में यह माना जाएगा कि आपका कृत्य व आचरण संबंधित थाना की तरह है। इस आदेश की एक प्रति पुलिस महानिदेशक व उ.प्र. सरकार को भी भेजने के निर्देश हैं। एसएसपी को भेजे नोटिस में कहा गया है कि आदेश का पालन सुचारू रूप से करना नहीं पाया गया तो न्यायालय के समक्ष बीस जनवरी को उपस्थित होकर समस्त विषय वस्तु से अवगत कराएं।
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