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Bulandshahar News: संपत्ति हस्तांतरण के लिए बढ़ेगा शुल्क, कीमत के आधार पर तय होगा शुल्क

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बुलंदशहर। नगर निकाय क्षेत्रों में संपत्ति हस्तांतरण के लिए वसूली जाने वाली धनराशि में अब बढोत्तरी की जाएगी। इसके लिए शासन ने निर्देश दिए हैं कि संपत्ति की कीमत के आधार पर शुल्क वसूला जाए। ऐसे में जिले की सभी 17 नगर निकायों में अब इसके लिए बोर्ड से सहमति ली जाएगी और नई दरों को लागू किया जाएगा।
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जिले की 17 निकाय क्षेत्रों में प्रति वर्ष औसतन 30 हजार से अधिक संपत्तियों की खरीद बिक्री और दस्तावेजों में नामांतरण की प्रक्रिया होती है। ऐसे में नगर निकाय क्षेत्रों में इसके लिए पांच सौ रुपये तक की फीस ही वसूली जाती है। अब शासन ने निकायों को आदेश दिए हैं कि खरीद-फरोख्त की स्थिति में संपत्ति की कीमत के आधार पर शुल्क वसूला जाए और वसीयत या पैतृक संपत्ति में नाम दर्ज कराने के लिए भी निर्धारित दर में बढ़ोत्तरी की जाए।
इसके लिए जिले के नगर निकायों में अधिकारी तैयारी करने में जुटे हैं। बुलंदशहर नगर पालिका बोर्ड बैठक में इसके लिए प्रस्ताव रखा गया, लेकिन सभासदों ने इस पर चर्चा किए बिना इसे पास करने से इनकार कर दिया। हालांकि शासन ने नए आदेशों में बोर्ड की स्वीकृति के बाद नई दरें लागू न करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब निकायों के बोर्ड ही संपत्ति नाम हस्तांतरण का शुल्क तय करेगा।
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वसीयत, पैतृक संपत्ति के लिए शुल्क

क्षेत्रफल (वर्ग फीट) धनराशि

1000 500
1001-2000 1000

2001-3000 1500
3000 से अधिक 2500

खरीद-फरोख्त की स्थिति में दरें
कीमत शुल्क
5 लाख 1000

5 से 10 लाख 2000
10 से 15 लाख 3000

15 से 50 लाख 5000
50 लाख से अधिक 10000

कोट
शासन ने संपत्ति नामांतरण के शुल्क में बढोत्तरी के निर्देश दिए हैं। हालांकि बोर्ड की स्वीकृति को ही लागू करने के भी आदेश दिए हैं। बोर्ड बैठक से स्वीकृति के बाद ही निर्धारित दरों को लागू किया जाएगा। - डा. अश्विनी कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका
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