बुलंदशहर। आगामी चुनाव को लेकर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने या नाम कटवाने को लेकर चल रहे कार्य के बीच एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। कई लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो उनका नाम वर्तमान लिस्ट से कट सकता है। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार 2003 की लिस्ट में नाम न होने पर भी लिस्ट से नाम नहीं काटा जाएगा।
निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार यदि किसी मतदाता या उनके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो भी उनका नाम वर्तमान सूची से नहीं काटा जाएगा, बशर्ते उन्होंने एसआईआर फॉर्म भरा हो। अगर मतदाता या उनके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है और उन्होंने एसआईआर फॉर्म में उसका विवरण दिया है, तो वर्तमान वोटर आईडी कार्ड के आधार पर एसआईआर फॉर्म भरें। इस प्रक्रिया को स्थायी बनाने के लिए एक दस्तावेज देना होगा। यह नोटिस जारी होने के बाद किया जाएगा, जिससे यह प्रमाण हो जाएगा कि नाम सत्य है और सूची में कभी नहीं कटेगा।
इनमें से कोई एक दस्तावेज जरूरी
जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ओबीसी,एससी,एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जारी शैक्षिक प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राज्य या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा परिवार रजिस्टर, सरकारी भूमि का आवंटन प्रमाण पत्र, केंद्र या राज्य सरकार/पीएसयू के कर्मचारियों का पेंशनभोगी को जारी किया गया पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई, 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी पीएसयू से जारी कोई भी पहचान पत्र या आधार कार्ड।