काला आम चौराहा स्थित निर्माणाधीन मॉल और शॉपिंग कॉमप्लेक्स की जद में आने वाली दुकानों, होटल और शोरुम को जल्द ही गिराया जाएगा। इस संबंध में जिला पंचायत प्रशासन ने सभी किराएदारों को नोटिस भेजकर कार्रवाई को अंतिम रूप दे दिया है।
हालांकि, कुछ किराएदारों ने जनपद न्यायाधीश की कोर्ट में दस्तक देकर सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट के आदेश को चुनौती दे जिला पंचायत प्रशासन की उलझन बढ़ा दी है। इसी क्रम मेें जिला जज के सामने दोनों पक्षों को 27 अप्रैल को पेश होना है।
जिला पंचायत परिषद काला आम चौराहे पर 28 करोड़ की लागत से बहुमंजिला शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स का निर्माण करवा रहा है। निर्माण 75 फीसदी से अधिक हो चुका है। निर्माणाधीन मॉल की जद में करीब 340 दुकानें, होटल और शोरूम हैं।
इनको जल्द ही गिराया जाएगा। ढहाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पांच अप्रैल को जिला पंचायत की ओर से सूचना भी सार्वजनिक की जा चुकी है। जिला पंचायत ने सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया है।
वहीं, दानिश और सत्यपाल आदि कई किराएदारों ने जनपद न्यायाधीश की कोर्ट में दस्तक दे रखी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के लिए 27 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया है। दानिश का कहना है कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो दुकानों से छेड़छाड़ का क्या मतलब है। कोर्ट जो तय करेगा वह आदेश सब को मानना होगा।