हाईवे-91 पर मां-बेटी से गैंगरेप के मामले में एक अगस्त को जेल गया आरोपी रईस 115 दिन बाद जेल से जमानत पर रिहा हो गया। बुधवार शाम उसकी रिहाई का परवान जेल पहुंचा। जहां औपचारिकताएं पूरी कर उसे रिहा कर दिया। जमानतियों की पुलिस वेरीफिकेशन के चलते 12 दिन से उसकी रिहाई रुकी हुई थी।
वहीं, तीसरे आरोपी शाबेज के जमानतियों की पुलिस वेरीफिकेशन अभी पूरी नहीं हुई है। जबकि, नौ अगस्त को जेल गए तीन आरोपियों के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट कोर्ट में पेश कर चुकी है। बता दें कि 29 जुलाई 2016 की रात हाईवे पर मां-बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था।
पुलिस ने एक अगस्त 2016 को आरोपी रईस, जबर सिंह और शाबेज को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। नौ अगस्त को पुलिस ने कन्नौज निवासी सलीम, परवेज और साजिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। 15 दिन पहले एक अगस्त को जेल गए तीन आरोपियों रईस, जबर सिंह और शाबेज की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद असलम ने जमानत याचिका दाखिल की थी।
इसी दिन सीबीआई ने नौ अगस्त को जेल गए तीन आरोपियों सलीम, परवेज और साजिद के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। बुधवार को आरोपी रईस के जमानतियों की पुलिस वेरीफिकेशन कोर्ट पहुंची। जिसके बाद कोर्ट ने रईस की रिहाई का परवाना जारी कर दिया।
शाम करीब साढ़े छह बजे जेल से रईस को रिहा कर दिया गया। जबकि, तीसरे आरोपी शाबेज के जमानतियों का पुलिस वेरीफिकेशन कोर्ट नहीं पहुंचने से उसकी रिहाई का परवाना जारी नहीं हो सका।