चाकुआ से गोदकर हत्या मामले में सोमवार को कोर्ट ने तीन अभियुक्तो को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनो पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह राघव ने बताया कि छतारी थाना क्षेत्र के गांव बीकुपुर रामनगर निवासी महेश की 6 फरवरी 2014 को करीब तीन बजे पेट में चाकू मारते हुए हत्या कर दी गई थी।
मामले में महेश के भाई रिंकू ने थाना छतारी में गांव निवासी सोमवीर, साबू और नरेश पुत्रगण राजपाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद तमाम सबूतो और गवाहो की गवाही के बाद अपर जिला जज रईस अहमद सिद्दीकी ने तीनो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
तीनों अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।