अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र में चार साल पहले मकान मालिक दंपति पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश 14/ विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम सुनील कुमार के न्यायालय ने दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवनीत कुमार शर्मा व वादी के अधिवक्ता उपेंद्र शर्मा ने बताया कि वादिया खुशबू शर्मा पुत्री प्रदीप कुमार शर्मा निवासी नेहरूगंज ने 17 अक्तूबर 2013 में थाना अनूपशहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जिसमें बताया था कि 16 अक्तूबर 2013 की रात पिता प्रदीप कुमार व मां धर्मवती देवी कमरे में सोए हुए थे। रात में किसी समय बदमाशों ने फायरिंग कर पिता को घायल कर दिया था।