रुपये का तकादा करने पर हुई संदीप की हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता इकबाल अहमद ने बताया कि वादी वेगपाल सिंह निवासी पसौली ने 28 मार्च 2008 को थाना अगौता में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके खेत के बराबर में ही हरपाल का खेत है। खेत की जुताई और बुवाई उनका जमाई जयवीर पुत्र बदन सिंह और उसकी पत्नी रूपवती करते थे।
जयवीर ने खेत में ट्यूबवेल लगवाने के लिए उससे 25 हजार रुपये उधार लिए थे। वादी ने जयवीर को उधार दिए पैसे वापस मांगे, लेकिन जयवीर टालमटोल करता रहा। 24 मार्च की देर रात करीब नौ बजे आरोपी जयवीर, उसका पुत्र देशराज, कुलदीप और संदीप ने वादी के पुत्र संदीप को जान से मारने की नीयत से एक स्थान पर बुलाया।
चारों आरोपियों ने संदीप पर गोलियां बरसाकर उसे घायल कर दिया। न्यायायाल ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास 22500 अर्थदंड की सजा सुनाई है।