गुलावठी थाना क्षेत्र में रेप के बाद युवती को जलाकर हत्या करने के मामले में चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है लेकिन सजा के लिए कोर्ट ने 29 फरवरी की तारीख नियत की है।
पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर जिला कारागार भेज दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या13 विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट रजत सिंह जैन ने सुनवाई को अगली तारीख दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मोहम्मद शारिक, विशेष अभियोजन अधिकारी आरएस वर्मा ने बताया कि वादी ने 28 सितंबर 2010 को थाना गुलावठी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जिसमें उसने बताया था कि 27 सितंबर को उसकी बहन को गांव के आमिर खान पुत्र इसरत व भूरा पुत्र मशीद निवासी लोहगला घर के पास से बुलाकर ले गए।
जंगल में सद्दाम व अली बहादुर पहले से मौजूद थे। भूरा और आमिर ने पीड़िता के साथ बारी-बारी से रेप किया। दोनों ने अगले दिन सुबह पीड़िता को उसके घर पर लाकर ऊपर से डीजल छिड़क दिया और आग लगा दी।
पीड़िता को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जहां उसने पुलिस को पूरी घटना बताई। इसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की। न्यायाधीश ने गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करके दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस को सुना।
इसके बाद आमिर, भूरा, सद्दाम व अली बहादुर को दोषी करार दिया। साथ ही पुलिस को न्यायिक हिरासत में लेकर जिला कारागार भेजने के आदेश दिए। कोर्ट ने सजा पर सुनवाई के लिए 29 फरवरी की तारीख निश्चित की है।