प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर हिस्ट्रीशीटर की सरेआम हत्या करने के मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पांचों हत्यारोपियों को 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। हत्यारोपियों में तीन सगे भाई शामिल हैं।
प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद शारिक और रेखा दीक्षित ने बताया कि वादी जगदीश सिंह पुत्र सरदार सिंह ने 13 जून 2007 को थाना स्याना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रधानी चुनाव को लेकर वर्तमान प्रधान मोनिका के पति योगेन्द्र सिंह और वादी के पुत्र कप्तान सिंह की रंजिश चल रही थी।
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कप्तान सिंह प्रधान मोनिका के गलत कार्यों का विरोध करता था। 13 जून को कप्तान सिंह गांव के पीसीओ पर फोन से बात कर लौटते समय प्रधान पति योगेन्द्र, उसके भाई धीरज और सतीश तथा गांव निवासी नीरज व संदीप ने उसे घेर उसके ऊपर फायरिंग कर दी।
इसमें कप्तान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को गांव निवासी शीशपाल और कई अन्य लोगों ने देखा। न्यायाधीश अली जामिन ने दोनों पक्षों की बहस और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्या और चार्जशीट के आधार पर फैसला सुनाते हुए पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।