हाईवे पर मां-बेटी से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने जेल गए तीन आरोपियों में से दो को रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुक्रवार को पुलिस ने कोर्ट में रिमांड एप्लीकेशन लगाई। जिस पर सुनवाई करते हुए निर्णय के लिए कोर्ट ने सोमवार का दिन तय किया है। पुलिस ने कोर्ट से दोनों 10-10 दिन की रिमांड मांगी है।
दोनों को रिमांड पर लेने के बाद पुलिस रईस को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। 29 जुलाई को हाईवे पर मां-बेटी से हुए गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने 1 अगस्त की दोपहर सुतारी निवासी रहीसुद्दीन उर्फ रईस, हापुड़ के धहपा निवासी शाबेज और गौतमबुद्धनगर के रबूपुरा निवासी जबर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
तब से तीनों आरोपी जेल में हैं। बुधवार रात आए आईजी मेरठ जोन सुजीत कुमार पांडेय ने विवेचना देहात कोतवाली के एसएसआई भंवरपाल सिंह से लेकर नगर कोतवाल आरके सिंह को सौंप दी थी। नगर कोतवाल आरके सिंह ने बताया कि अपर जिला व सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या द्वितीय(पॉक्सो एक्ट) न्यायाधीश ध्रुव कुमार तिवारी के न्यायालय में शाबेज और जबर सिंह को 10-10 दिन की रिमांड लेने के लिए एप्लीकेशन लगाई है।
न्यायाधीश ने रिमांड देने पर सोमवार का दिन तय किया है। नगर कोतवाल आरके सिंह ने बताया कि दोनों की रिमांड मिलने के बाद रईस की रिमांड ली जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि आरोपियों की एक साथ रिमांड लेंगे तो उनके बयानों में विरोधाभास नहीं होगा।