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70 लाख की स्टांप चोरी

Fri, 22 Jan 2016 11:49 PM IST
अमर उजाला, बुलंदशहर
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स्टांप की चोरी कर लोगों ने सरकारी खजाने को 70 लाख रुपये का फटका लगा दिया। यमुनापुरम के एक मामले में एडीएम वित्त ने 18.88 लाख रुपये की रिकवरी का आदेश दिया है।
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आरोपी को एक लाख रुपये जुर्माना राशि भी ब्याज समेत जमा करनी होगी। एडीएम वित्त आरके सिंह ने बताया यमुनापुरम निवासी आयुष चंद्रा ने खुद का आवंटी बताकर 1500 मीटर का प्लाट कर रजिस्ट्री करानी चाही।

पियूश ने वर्ष 2003-04 के सर्किल रेट के हिसाब से स्टांप लगाया। जो गलत था। सब रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री रोक दी। मामला सब रजिस्ट्रार की लिखत पढ़त के आधार पर एडीएम वित्त की कोर्ट में पहुंच गया।
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आरोपी को नोटिस तामील कराया गया। कोर्ट में बहस भी हुई। मगर आरोपी अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख सका। इसी के आधार पर डीएम ने फैसला सुना दिया।

एडीएम वित्त ने 18.88 लाख की स्टांप चोरी की रकम के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि के साथ डेढ़ प्रतिशत मासिक ब्याज भी जमा कराना होगा।

वहीं, एडीएम ने बताया कि अलका मोटल के मालिक पर 36 लाख रुपये की स्टांप चोरी का मामला कोर्ट पहुंचा है। एडीएम वित्त आरके सिंह ने अलका मोटल के मालिक को नोटिस भेज जवाब देने का आदेश दिया है। इसके अलावा 15 लाख रुपये के दो ओर स्टांप चोरी के मामलों में नोटिस जारी किया गया है।
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