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कमल हत्याकांड: चार हत्यारोपी दोषी करार, आजीवन कारावास

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कमल हत्याकांड : चार आरोपियों को आजीवन कारावास
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बुलंदशहर। खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव समसपुर में अगस्त 2014 में हुए कमल हत्याकांड मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट विष्णु कुमार शर्मा ने चार आरोपियों को दोषी माना है, जिन्हें आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया गया है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्र चौहान व वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सुबोध कुमार शर्मा ने बताया कि वादी सुरेश निवासी गांव समसपुर थाना खुर्जा नगर ने 29 अगस्त 2014 को अपने भाई कमल की हत्या का मामला दर्ज कराया था। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि हत्याकांड से दो दिन पूर्व गांव में बैट्री चोरी को लेकर कमल का गांव निवासी रविंद्र से झगड़ा हो गया था। जिसे ग्रामीणों ने मिलजुल कर समाप्त करा दिया था। आरोप है कि इसी के चलते रविंद्र पीड़ित के भाई कमल से रंजिश मानने लगा था। हत्याकांड वाले दिन कमल घर पर ही दिन में दो बजे चारपाई पर आराम कर रहा था। इसी दौरान रविंद्र, अनिल, ऋषिपाल व गिनीपाल हाथों में रॉड, लाठी व डंडे लेकर आए और कमल पर जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें कमल की मौत हो गई। इस दौरान आरोपी अन्य परिजनों को धमकी देकर भाग निकले थे। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। न्यायालय ने अब चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी सुनाया है। साथ ही अर्थदंड की राशि का आधा हिस्सा मृतक के परिजनों को बतौर प्रतिकर देने का आदेश भी सुनाया है।
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