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मां-बहन का हत्यारोपी दोषी करार, आजीवन कारावास

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मां-बहन का हत्यारोपी दोषी करार, आजीवन कारावास
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बुलंदशहर। अरनियां थाना क्षेत्र के गांव गंगावली में मां व बहन की हत्या करने वाले आरोपी युवक को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम सुनील कुमार सिंह ने दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास व अर्थदंड सुनाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवनीत कुमार शर्मा ने बताया कि गांव बाजना थाना गभाना जिला अलीगढ़ निवासी रामेश्वर दयाल पुत्र चुन्नीलाल ने 20 अक्टूबर 2013 को अरनियां थाने में डबल मर्डर की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी बहन गीता अपनी बेटी के साथ गांव गंगावली थाना अरनियां में रहती थी। गीता का पुत्र पंकज शर्मा अक्सर अपनी मां व बहन के साथ खेती की जमीन के बंटवारे को लेकर मारपीट करता था। इसी कारण वादी का भतीजा ललित पुत्र संजय गीता के पास ही गांव में रहता था। संपत्ति विवाद के कारण वादी 19 अक्टूबर 2013 को अपनी बहन गीता के घर आया हुआ था। रात करीब 11.15 बजे वादी शौच के लिए खेत पर गया था। आरोप था कि जब वादी खेत से लौट कर घर पहुंचा तो आरोपी पंकज शर्मा अपनी मां गीता के सिर पर ईंट से वार कर रहा था, वादी के टोकने पर आरोपी मौके से उसे धक्का देकर भाग निकला। मां की हत्या से पूर्व पंकज अपनी बहन सीमा की भी ईंट से कुचलकर हत्या कर चुका था। दोहरे हत्याकांड की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में आरोपी पंकज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायाधीश ने मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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