एडीएम पर 25 हजार का जुर्माना
- राज्य सूचना आयुक्त ने वसूली के लिए डीएम को जारी किए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
आरटीआई का जवाब न देने पर एडीएम प्रशासन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयुक्त ने एडीएम के वेतन से जुर्माना राशि को तीन माह के अंदर वसूलने के आदेश दिए हैं।
15 जनवरी 2014 को गजेंद्र प्रसाद शर्मा ने एडीएम प्रशासन विशाल सिंह से आरटीआई के तहत कुछ सूचनाएं मांगी थीं। निर्धारित समय में सूचनाएं न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने एडीएम को तलब किया था। इस दौरान 16 जून 2015 को हुई सुनवाई में दफ्तर के प्रधान लिपिक ने पहले तो कहा कि वादी के भाई को उक्त सूचनाएं समय से दे दी गई हैं। सूचना देने में देरी का कारण जानने पर वह बगलें झांकने लगे। इसके चलते अब राज्य सूचना आयुक्त ने 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड रोपित करते हुए एडीएम विशाल सिंह पर कुल 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सूचना आयुक्त ने डीएम को आदेश जारी करते हुए उक्त जुर्माने को तीन माह के अंदर वसूलने के आदेश दिए हैं।