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Bulandshahar News: हत्या के दोषियों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा

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बुलंदशहर। हत्या के छह दोषियों को न्यायालय एडीजे-05 के न्यायाधीश मो. नसीम ने दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 81-81 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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मोहल्ला गदियाना कस्बा व थाना अनूपशहर निवासी मो. आरिफ उर्फ पप्पन ने तहरीर देते हुए बताया था कि वह मोहल्ला गढ़ी में पशुपालन करते हैं। उनके परिवार के जहीर, रहीश, कासिम, सोरिब, आमिर, फैजान ने छह दिसंबर 2023 की शाम करीब 4:30 बजे उनके पशुओं को डंडे से पीटा। विरोध करने पर उनके भाई मुरीद के साथ लोहे की रॉड, सरिया आदि से डेयरी में घुसकर मारपीट की, जिसमे में मुरीद गंभीर रूप से घायल हो गया।
बचाव के लिए आए मोहल्ला निवासी इरफान और सादिक के साथ भी मारपीट करते हुए गंभीर रूप से घायल दिया। गंभीर रूप से घायल इरफान की उपचार के दौरान मौत हो गई। पीड़ित की तहरीर पर पर पुलिस ने सात दिसंबर 2023 में आरोपियों के खिलाफ हत्या व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था।
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जांच के बाद दो मार्च 2023 में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गवाहों के बयान, साक्ष्यों के अवलोकन दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषी जहीर, रहीश, कासिम उर्फ कासिफ, आमिर, फैजान, सोरिब को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर 81-81 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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