बुलंदशहर। दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को न्यायालय एडीजे/एफटीसी-01 के न्यायाधीश शिवानंद ने पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पीड़िता ने तहरीर देते हुए बताया था कि घर जाते वक्त ब्रह्मदत्त ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पूर्व में भी आरोपी ने उन्हें घर में बंधक बनाकर उनके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था।
विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली अनूपशहर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नौ जनवरी 2019 में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 26 अक्तूबर 2019 में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गवाहों के बयान, साक्ष्यों के अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी ब्रह्मदत्त को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषी ब्रह्मदत्त को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।