बुलंदशहर। खराब एसी न बदलने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने एसी बेचने वाले व्यापारी को आदेश दिए हैं कि या तो एसी बदला जाए या फिर पीड़ित को एसी की रकम 35 हजार रुपये नौ फीसदी ब्याज के साथ लौटाई जाए।
जिला उपभोक्ता आयोग के जनसूचना अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि 30 मार्च 2022 को शिकारपुर के गांव महमूदपुर निवासी धर्मेंद्र चौधरी ने भूड़ स्थित केके एजेंसी से एक एसी 35 हजार रुपये में खरीदा था। एसी खरीदने के दौरान शोरूम संचालक ने कहा था कि यदि एसी में खराबी आती है तो उसे तत्काल बदला जाएगा। कुछ समय बाद ही एसी बार-बार खराब होने लगी। इस पर धर्मेंद्र चौधरी ने एजेंसी पर संपर्क किया।
आरोप है कि एजेंसी ने एक मैकेनिक को भेजकर एसी की जांच कराई तो पता चला कि कूलिंग कॉइल में खराबी है। बार-बार कहने के बाद भी न तो कॉइल बदली गई और न ही एसी। इसके चलते पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। अब आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी, सामान्य सदस्य मोहित कुमार त्यागी व नीलम कुमारी ने दोनों पक्षों को सुना। आदेश दिए हैं कि 30 दिन के अंदर शोरूम संचालक पीड़ित को नई एसी देने या एसी की कीमत 35,500 रुपये नौ फीसदी ब्याज के दे। साथ ही वाद व्यय के तौर पर 10 हजार और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार रुपये देने हैं।