फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bulandshahar News: कोर्ट के आदेश की अनदेखी पर सीजेएम सख्त, स्याना के दरोगा को किया तलब

विज्ञापन
विज्ञापन
बुलंदशहर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने न्यायिक आदेशों की अवहेलना को बेहद गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने स्याना थाने में तैनात उप निरीक्षक शिवम कुमार के खिलाफ कड़ा रूख अपनाते हुए उन्हें अदालत में तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी 27 फरवरी को सुबह 10 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
विज्ञापन

न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या- 2350/2023 और मुकदमा अपराध संख्या- 237/2023 से जुड़ा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया। अदालत ने अपने आदेश में कड़े शब्दों में उल्लेख किया कि संबंधित प्रकरण में आरोप पत्र दाखिल करने और अन्य आवश्यक न्यायिक प्रक्रियाओं के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, लेकिन पुलिस की ओर से बरती गई शिथिलता के कारण आदेशों का पालन नहीं हो सका।
सीजेएम ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अनदेखी को किसी भी सूरत में हल्के में नहीं लिया जा सकता। आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही या जानबूझकर की गई अनदेखी पाई जाती है, तो संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन

सीजेएम ने एसएसपी को भी आदेश की प्रति प्रेषित की है। न्यायालय ने एसएसपी को निर्देशित किया है कि वह संबंधित उप निरीक्षक की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित कराएं और विभाग में न्यायिक आदेशों का कड़ाई से पालन कराएं। कोर्ट के इस सख्त रूख के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब सभी की नजरें 27 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें