गोकशी के आरोपी आरिफ की दो करोड़ की संपत्ति कुर्क
खुर्जा। क्षेत्र में गोकशी के आरोपी आरिफ की दो करोड़ से अधिक रकम की संपत्ति कुर्क की गई है। डीएम सीपी सिंह के निर्देश पर शनिवार को एसडीएम लवी त्रिपाठी ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई करते हुए गांव में मुनादी कराई।
एसडीएम लवी त्रिपाठी ने बताया कि आरिफ पुत्र यामीन को साल 2019 में गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आरोपी के खिलाफ साल 1994 से 2019 तक अवैध पशु कटान, बलवा, हत्या, एनएसए और अवैध हथियार रखने समेत कुल 48 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी आरिफ का गिरोह जिले में विभिन्न वारदातों को अंजाम देने के लिए अभी भी सक्रिय है। आरोपी बदमाशी करके अपने गिरोह के माध्यम से लोगों की जमीन व मकानों पर कब्जा करता है। वहीं विभिन्न आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अवैध वसूली करता है। इसी के माध्यम से क्षेत्र में विभिन्न जगह लाखों रुपये की जमीन व मकान खरीदे हैं। आरोपी आरिफ के डर के कारण क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है। जिसके चलते पूरे प्रकरण से डीएम को अवगत कराया गया था। डीएम सीपी सिंह ने आरोपी आरिफ की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए। जिसके चलते शनिवार को पांच स्थानों पर आरोपी की 2.05 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया और गांव में मुनादी भी कराई गई।
इन जगहों पर हुई कार्रवाई
- गांव इस्लामाबाद में एक मकान बना है। इसमें दो परिवार किराए पर रहते हैं। वहां से आरिफ के पिता यामिन प्रतिमाह किराया वसूलते हैं। इस मकान की कीमत 55 लाख रुपये है।
- इस्लामाबाद में 150 गज का दो मंजिला मकान है। जो खाली पड़ा है। इसकी कीमत करीब 40 लाख रुपये है।
- गांव में एक 150 गज में दो मंजिला मकान हैं, जिसमें बैठक के लिए हॉल बने हैं, इसकी कीमत 40 लाख रुपये
- वहीं एक 30 गज का प्लाट है, जिसके चारों ओर 12 फुट की दीवार हो रही है। इसकी कीमत 50 लाख रुपये
- एक अन्य खेत में 80 गज जमीन पर मकान बना हुआ है। इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपये है।
कोट -
आरोपी गोकशी के कई मामलों समेत अन्य अपराध में संलिप्त था। उसके भय के कारण कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ गवाही नहीं देता था। फिलहाल आरोपी की करीब दो करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। जल्द ही अन्य अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
- चंद्रप्रकाश सिंह, डीएम