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नौ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास

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बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास
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बुलंदशहर। पहासू थाना क्षेत्र में दिसंबर 2016 में नौ वर्षीय दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम/एडीजे इंदिरा सिंह के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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विशेष लोक अभियोजन सुनील कुमार शर्मा, एडीजीसी रेखा दीक्षित व वादी पक्ष के अधिवक्ता दिनेश सिंह चौधरी ने बताया कि 29 दिसंबर 2016 को पहासू थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने पर तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी नौ वर्षीय दिव्यांग पुत्री दिन में करीब 12 बजे अपने घर में बच्चों के साथ खेल रही थी। इस दौरान गांव निवासी युवक ललित उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। जहां आरोपी ने तेज आवाज में डेक चलाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला। पीड़िता के घर पहुंचने पर परिजनों को मामले की जानकारी हुई। परिजनों की तहरीर पर थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने सभी गवाहों के बयानों व अधिवक्ताओं के बीच बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। जिसमें से 25 हजार रुपये प्रतिकर स्वरूप पीड़िता को देने के भी आदेश दिए हैं।
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