100 रुपये में खत्म होगा ‘मुकदमा’
बुलंदशहर। प्लॉट, फ्लैट अथवा अन्य संपत्ति की रजिस्ट्री में कम स्टांप की गड़बड़ी के मामले में शासन ने लोगों को राहत दी है। सूबे के मुखिया ने ऐसे लोगों के लिए स्टांप का मूल्य और सौ रुपये का जुर्माना लगाकर मुकदमा खत्म करने का आदेश जारी किया है। यह योजना दो मार्च से तीस अप्रैल तक लागू रहेगी। समाधान योजना के तहत सरकार लोगों को यह सहूलियत दे रही है।
वर्तमान व्यवस्था में रजिस्ट्री कराने वाले खरीदार को सात फीसदी स्टांप शुल्क देना होता है। अफसरों के अनुसार कई बार स्टांप शुल्क का आकलन लोग गलत कर लेते हैं, या चोरी की भावना के चलते कई बार रजिस्ट्री में कम स्टांप लगा देते हैं। रजिस्ट्री की जांच होने पर स्टांप में हुई कमी को ब्याज और जुर्माने के साथ वसूली का प्रावधान है। कई मामलों में देखने को मिलता है कि खरीदार ज्यादा स्टांप के चलते कोर्ट चले जाते हैं और जुर्माने की राशि बढ़ती रहती है। ऐसे में अफसर जमकर वसूली करते है और लोगों के न मानने पर जुर्माना भी वसूला जाता है। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए शासन ने यह व्यवस्था बनाई है। अफसरों ने बताया कि स्टांप की कमी के मामले में लंबी सुनवाई में लोग अक्सर फंस जाते है। लंबी अवधि तक सुनवाई के चलते सरकार को राजस्व की क्षति भी होती है। वहीं, सुनवाई के चलते अधिकारियों का समय भी जाया होता है। अफसरों के अनुसार सरकार बिना जुर्माना स्टांप कमी की धनराशि वसूल करना चाहती है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है।
स्टांप कमी के मुकदमे खत्म करने के लिए समाधान योजना शुरू की गई है। इसमें स्टांप कमी की धनराशि को जमा करने पर सौ रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इस योजना से लोगों को बहुत राहत मिलेगी।
- एसके सिंह, सहायक आयुक्त स्टांप