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सुबह छह से शाम छह बजे तक ही होंगे निर्माण कार्य

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amar ujala - फोटो : amar ujala
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सुबह छह से शाम छह बजे तक ही होंगे निर्माण कार्य
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बुलंदशहर। एक्यूआई में सुधार आने के बाद भी निर्माण कार्य में पूरी तरह से छूट नहीं दी गई है। जनपद में निर्माण कार्य का समय सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक का किया गया है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को संबंधित विभागों में फॉरवर्ड कर दिया है। एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंचने पर जनपद का विकास रुक सा गया था। न तो सीवर लाइन डालने का काम किया जा रहा था और न ही पालिका द्वारा नाला निर्माण हो रहा था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। रोक के आदेश के बाद जो काम जहां तक हुआ था वहीं रुक कर रह गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण करने वाले विभागों और कार्यदायी संस्था को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब किसी भी तरह का निर्माण कार्य करने का समय सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक किया जा सकेगा। इस आदेश को जिला प्रशासन ने सभी सरकारी व संबंधित विभागों को फॉरवर्ड कर दिया है। आदेश मिलते ही जनपद में रुका हुआ निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है।
इनसेट =
एक्यूआई में फिर होने लगा इजाफा
गत सप्ताह से जिले के एक्यूआई में फिर से बढ़ोत्तरी होने लगी है। पिछले सप्ताह जनपद का एक्यूआई 300 से कम था, लेकिन बृहस्पतिवार को एक्यूआई 362 मापा गया। लोगों का कहना है कि अगर एक्यूआई में गिरावट नहीं आई तो एक बार फिर से एक्यूआई 400 के पार पहुंच सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए जानलेवा भी साबित होगा।
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कोट =
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जनपद में निर्माण कार्य सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक करने का आदेश सभी संबंधित विभागों को जारी कर दिया गया है। - मनोज कुमार सिंघल, एडीएम वित्त एवं राजस्व
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