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छोटे भाई का हत्यारोपी बड़ा भाई दोषी करार, आजीवन कारावास

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छोटे भाई का हत्यारोपी बड़ा भाई दोषी करार, आजीवन कारावास
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- पत्नी के साथ मां व भाई की कहासुनी के बाद आरोपी ने दोनों को मारी थी गोली
- आरोपी की मां बच गई थी और छोटे भाई की मौके पर ही हो गई थी मौत
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला धर्म एंक्लेव में अक्टूबर 2013 सास-बहू के बीच हुए मामूली विवाद के बाद आरोपी ने अपनी मां व छोटे भाई को गोली मार दी थी। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम सुनील कुमार सिंह ने आरोपी को भाई की हत्या और मां की हत्या की कोशिश के मामले में दोषी माना है। आरोपी को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास व अर्थदंड सुनाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवनीत कुमार शर्मा ने बताया कि 4 अक्टूबर 2013 को वादी मुकदमा जो कि अभियुक्त भूपेंद्र सिंह का रिश्तेदार था ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर हत्या व हत्या की कोशिश की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि मोहल्ला धर्म एंक्लेव में गजेंद्र सिंह के मकान पर पहुंचा तो अनुज पुत्र गजेंद्र का शव मकान के अंदर पड़ा हुआ था और अनुज की मांग राजेश देवी को कुछ लोग गोली लगने से घायल होने के बादी अस्पताल ले गए थे। घर पर मृतक अनुज की भाभी मंजू मौजूद थी। उसने पूछताछ में बताया था कि उसकी सास राजेश देवी ने उस पर 700 रुपये चोरी का आरोप लगाया था। इसी दौरान उसका पति भूपेंद्र वहां आ गया। उसकी सास व देवर ने मिलकर भूपेंद्र से कहासुनी शुरू कर दी। इसके बाद गुस्से में आकर भूपेंद्र ने अपनी मां राजेश देवी के सिर में अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी। जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गईं। साथ ही भूपेंद्र ने छोटे भाई अनुज को भी तीन गोली मारीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी भूपेंद्र को तीन दिन बाद गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश कर दी थी। मामले में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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