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सनसिटी सिनेप्लैक्स संचालक के खिलाफ बैठी जांच

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सनसिटी सिनेप्लैक्स संचालक के खिलाफ बैठी जांच
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जीएसटी के नाम पर अतिरिक्त टैक्स वसूलने पर सनसिटी सिनेप्लैक्टस संचालक के खिलाफ जांच बैठ गई है। सभासद पति की शिकायत पर जिलाधिकारी ने एडीएम फाइनेंस को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

बुधवार को प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में जीएसटी पर आयोजित कार्यशाला में नगर पालिका सभासद पति आनंद चौधरी ने शिकायत की। आनंद चौधरी ने कहा कि नगर में स्थित सनसिटी सिनेप्लैक्स पर दर्शकों से जीएसटी के नाम पर अतिरिक्त टैक्स वसूला जा रहा है।
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सभासद ने बताया कि 108 रुपये के बेसिक टिकट पर करीब 42 रुपये टैक्स वसूला जा रहा है। जिससे टिकट के नाम पर उपभोक्ताओं से 150 रुपये प्रति टिकट वसूले जा रहे है। जीएसटी के नियमानुसार 28 फीसदी टैक्स के अनुसार यह टिकट 138 रुपये होना चाहिए , जबकि दर्शकों से करीब 12 रुपये अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं।

21 रुपये सेंट्रल जीएसटी और 21 रुपये स्टेट जीएसटी के नाम पर वसूले जा रहे हैं। सभासद की शिकायत पर जिलाधिकारी डॉ. रोशन जैकब ने तत्काल वाणिज्य कर ज्वाइंट कमिश्नर को मामले पर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए।

इस पर वाणिज्य कर ज्वाइंट कमिश्नर ने सिनेप्लैक्स संचालक द्वारा दर्शकों से टैक्स के नाम पर अधिक वसूली की बात मानी। जिलाधिकारी ने तत्काल एडीएम वित्त ब्रजेश कुमार को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। सभासद पति ने सिनेप्लैक्स का टिकट जांच के लिए एडीएम वित्त को सौंप दिया।

सभासद पति की शिकायत पर वाणिज्य कर अफसरों ने बैठक में माना कि टैक्स अधिक वसूला जा रहा है। एडीएम वित्त को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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- डॉ. रोशन जैकब, डीएम

शासन की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार टैक्स वसूला जा रहा है। दर्शकों से अधिक टैक्स नहीं वसूला जा रहा है। जिस प्रकार गाइडलाइन जारी हुई है, उसी प्रकार टैक्स वसूली हो रही है।
राहुल कुमार, मैनेजर, सनसिटी सिनेप्लैक्स
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