श्रम के प्रमुख कानूनों के दायरे में जिले की पांच नगर पंचायतों को और शामिल किया गया है। इसमें कछला, उसावां, फैजगंज बेहटा, वजीरगंज, रुदायन नगर पंचायतें शामिल की गई हैं। इन नगर पंचायतों में दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण तो होगी ही, इन उप नगरों में साप्ताहिक बंदी भी लागू की जाएगी।
श्रम प्रवर्तन विभाग ने इन नगर पंचायतों को श्रम विभाग के दायरे में लाने का गजट भी करा लिया है। पहले छह नगर पालिका और नौ नगर पंचायतों में पहले से ही श्रम कानून लागू हैं। श्रम प्रवर्तन विभाग यहां वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के रजिस्ट्रेशन करने के अलावा साप्ताहिक बंदी का भी एक दिन निर्धारित करेगा ताकि श्रमिक सप्ताह में एक दिन अवकाश पर रह सकें।
अब तक यहां हो रहा है साप्ताहिक बंदी कानून लागू
जिले में की छह नगर पालिकाओं में बदायूं, बिल्सी, उझानी, सहसवान, बिसौली, ककराला के अलावा इस्लामनगर, मुड़िया धुरेकी, सैदपुर, कुंवरगांव, गुलड़िया, सखानू, उसहैत, अलापुर, वजीरगंज समेत नौ नगरपंचायतें शामिल रहीं हैं।
हाल ही में श्रम कानून के दायरे में शामिल उपनगर
जिले की नगर पंचायतों में प्रमुख श्रम कानून के घेरा में आने वाले उपनगरों में अवशेष नगर पंचायतों में कछला, उसावां, फैजगंज बेहटा, वजीरगंज, रुदायन को भी शामिल कर लिया गया है।
बंदी दिन के लिए व्यापारियों से लेंगे सलाह
जिन उपनगरों में साप्ताहिक बंदी लागू होनी है। श्रम प्रवर्तन विभाग पहले वहां के व्यापारियों और उद्यमियों के साथ बैठक कर सलाह लेगा कि कौन से दिन उनके यहां बंदी का दिन सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद ही जिलाधिकारी से आदेश कराए जाएंगे।
शॉप एक्ट के लिए 15 फरवरी से अभियान
श्रम प्रवर्तन अधिकारी ऊषा वाजपेई ने बताया कि पांच नए उपनगरों को साप्ताहिक बंदी और रजिस्ट्रेशन जैसे श्रम कानूनों के दायरें में आ जाएगा। शॉप एक्ट के तहत 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक चलने वाले विशेष अभियान में इन नए उपनगरों में भी पंजीकरण शुरू कर दिया जाएगा।