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Budaun News: गैर इरादतन हत्या के मामले में दो लोगों को 10 -10 साल की सजा

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बदायूं। चौदह साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम की न्यायाधीश पूनम सिंगल ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। उन्होंने 10-10 साल की सजा सुनाने के साथ ही 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव शेखूपुरा निवासी राम जीत पुत्र महेंद्र ने तीन मार्च 2011 को थाने में तहरीर दी थी। बताया कि उसके पड़ोसी केशव राम पुत्र रेवाराम का गांव के ही राजकुमार पुत्र पोशाकी लाल से मुकदमे बाजी चल रही थी। रात करीब आठ बजे राजकुमार व धर्मेंद्र पुत्र कुंदनलाल घर आए आए और केशव राम को गाली-गलौज करने लगे। कहने लगे कि मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है। आज सबक सिखाते हैं। इतने में ही राजकुमार ने जान से मारने की नियत से केशव राम को गोली मारी, जो उसके न लगकर भाई सत्यपाल को जा लगी। फायर की आवाज सुनकर परिवार के लोग दौड़कर आए तो देखा कि राजकुमार व धर्मेंद्र भाग रहे थे। उनके हाथों में तमंचे थे। देखा तो सत्यपाल के पेट के नीचे गोली लगी थी। परिवार के लोग उसको थाने लेकर पहुंचे। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।
विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए राजकुमार व धर्मेंद्र के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था। सोमवार को न्यायाधीश ने दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाई है।
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