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Budaun News: हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा

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बदायूं। बीस साल पहले हुए हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हत्याकांड में तीसरे दोषी को पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, सहसवान कोतवाली क्षेत्र के गांव ताहरखेड़ा निवासी पप्पू ने तीन मई 2005 को सहसवान कोतवाली में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि वह चाचा मुकर्रम के साथ अपनी ससुराल भवानीपुर खल्ली गया था। वहां वह गांव के प्रधान से मिलने जा रहे थे, इसी बीच रात आठ बजे मस्जिद के पास गांव के बिट्टन व आसिफ पुत्र जान मोहम्मद, मुशाहिद पुत्र इस्लाम ने उनके चाचा मुकर्रम को पकड़ लिया और खींचकर अपने घर की तरफ ले जाने लगे।
इसी दौरान गांव के कुछ और लोग आ गए। उसमें प्रधान भी मौजूद था। इसी दौरान आसिफ ने मुकर्रम पर फायर कर दिया। इससे मुकर्रम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर विवेचना शुरू की। सभी साक्ष्यों को संकलित कर आसिफ, बिट्टन और मुशाहिद के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
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अदालत आसिफ को पहले ही दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। बिट्टन और मुशाहिद पर अदालत में मामला विचाराधीन था। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन व दलीलें सुनने के बाद दोषी बिट्टन और मुशाहिद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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