शासन ने अनुदान राशि दस से बढ़ाकर 20 हजार की
ऑनलाइन आवेदन मिलने पर ही किया जाएगा विचार
शादी से 90 दिन पूर्व और 90 दिन बाद तक करें आवेदन
शासन द्वारा अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर सामान्य, अनुसूचित, अल्पसंख्यक जाति एवं पिछड़ा वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों को शादी अनुदान योजना के तहत अब 20 हजार रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। शादी से 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन बाद ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों को ही अनुदान दिया जाएगा।
गुरुवार को सीडीओ प्रताप सिंह भदौरिया ने विकास भवन स्थित सभाकक्ष में बैठक के दौरान बताया कि अब शादी अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाएगा। आवेदक पुत्री की शादी से 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन बाद तक किसी भी साइबर कैफे, निजी इंटरनेट, विभागीय वेवसाइड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बैकवर्ड वेलफेयर डॉट यूपी डॉट एनआईसी डॉट इन, सामान्य जाति, अनुसूचित जाति के लिए एसडब्लूडी डॉट यूपी डॉट एनआईसी डॉट इन से आवेदन कर सकता है। आवेदन के समय बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड आवेदक एवं पुत्री का फोटो तथा वर वधु का आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन आवेदन के बाद 30 दिन के अंदर हार्ड कॉपी संबंधित कार्यालय में जमा करनी होगी, अन्यथा आवेदन स्वत: निरस्त माना जाएगा।
सीडीओ ने बताया शहरी क्षेत्रों में 56,460 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 प्रतिवर्ष आय सीमा निर्धारित की गई है। शादी अनुदान योजना के तहत पहले दस हजार दिए जाने की व्यवस्था थी, अब इसको बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है। विभागीय पोर्टल पर अपलोड किए गए आवेदक के डाटा का मिलान हार्डकॉपी से करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदन पत्र संबंधित खंड विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों के आवेदन संबंधित उप जिलाधिकारी के लॉगिन आईडी पर भेज दिया जाएगा। बैठक में उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे।