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सख्त किए गए ट्रैफिक नियम, तोड़ने पर भरना पड़ेगा मोटा जुर्माना, जल्द शुरू होगी चेकिंग

Mon, 02 Sep 2019 02:17 AM IST
बरेली ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बरेली
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ट्रैफिक पुलिस - फोटो : अमर उजाला
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ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन अब किसी भी समय और कहीं पर भी भारी पड़ सकता है। नये नियमों के तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ट्रैफिक के ये नए नियामक एक सिंतबर से लागू हो गए हैं।

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हेलमेट लगाने को तौहीन समझना और बिना हेलमेट बाइक पर चलना, तीन सवारी, कागज न होना, बिना सीट बेल्ट के कार ड्राइव करना, ड्राइविंग के दौरान फोन से बात करना या फिर बाइक पर स्टंट दिखाने पर आपको अर्थदंड के रूप में बड़ी राशी देनी पड़ सकती है।

केंद्र सरकार ने एक सितंबर से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर कानून में संशोधन करके जुर्माने का जो प्रावधान तय किया है, वह ड्राइविंग के दौरान खास महत्व रखेगा। बाइक सवार भले ही सफर में फोन कान पर लगाकर बात करने लगें, लेकिन उसे बख्शे जाने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। कागज तो पूरे लेकर ही घर से निकलना होगा।
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बेखौफ होकर फर्राटा भरने का शौक भी महंगा पड़ेगा। जो लोग हेलमेट लगना बोझ या फिर तौहीन समझते हैं, उन्हें जुर्माने से बचने के लिए आदत बदलनी होगी। वाहन चाहे कोई सा भी हो, लेकिन मामूली सी लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इसलिए अब जब आप वाहन लेकर घर से निकलें तो ट्रैफिक नियमों का पालन करने से गुरेज नहीं करें। अहम बात तो यह है कि अब तो मामूली रकम के जुर्माने से पिंड छूट जाता था, वह कई गुना बढ़ गया है।

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आगे पढ़ें किस गलती पर कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है-

  • बाइक से स्टंट करने पर 10 हजार रुपया जुर्माना।
  • ध्वनि/वायु प्रदूषण करने पर 10 हजार रुपया जुर्माना।
  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 से 15 हजार रुपये जुर्माना।
  • नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना।
  • सरिया या अन्य चीजें गाड़ी की बॉडी से बाहर निकली मिलीं तो 20 हजार का जुर्माना।
  • ओवरलोडिंग करने पर 40 हजार रुपये का जुर्माना।
  • ट्रक-ट्रैक्टर, ट्रॉली, यात्री वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप न लगे होने पर पांच हजार जुर्माना।
  • एंबुलेंस या इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं दिया तो 10 हजार का जुर्माना।

मालूम हो कि पहले जुर्माना की राशि कम थी, जिससे लोग यातायात नियमों पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। सौ दो सौ रुपये जुर्माना भरकर छूट जाते थे लेकिन अब केंद्र सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि कई गुना बढ़ा दी है, ताकि एक बार चालान होने पर लोग दूसरी बार नियमों को नहीं तोड़ें।

बरेली ट्रैफिक सीओ विनय कुमार द्विवेदी ने बताया कि इससे यातायात व्यवस्थाओं में तेजी से सुधार आएगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गईं हैं। अब जल्द ही चेकिंग अभियान भी शुरू किया जाएगा।
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