- बाइक से स्टंट करने पर 10 हजार रुपया जुर्माना।
- ध्वनि/वायु प्रदूषण करने पर 10 हजार रुपया जुर्माना।
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 से 15 हजार रुपये जुर्माना।
- नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना।
- सरिया या अन्य चीजें गाड़ी की बॉडी से बाहर निकली मिलीं तो 20 हजार का जुर्माना।
- ओवरलोडिंग करने पर 40 हजार रुपये का जुर्माना।
- ट्रक-ट्रैक्टर, ट्रॉली, यात्री वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप न लगे होने पर पांच हजार जुर्माना।
- एंबुलेंस या इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं दिया तो 10 हजार का जुर्माना।
मालूम हो कि पहले जुर्माना की राशि कम थी, जिससे लोग यातायात नियमों पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। सौ दो सौ रुपये जुर्माना भरकर छूट जाते थे लेकिन अब केंद्र सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि कई गुना बढ़ा दी है, ताकि एक बार चालान होने पर लोग दूसरी बार नियमों को नहीं तोड़ें।
बरेली ट्रैफिक सीओ विनय कुमार द्विवेदी ने बताया कि इससे यातायात व्यवस्थाओं में तेजी से सुधार आएगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गईं हैं। अब जल्द ही चेकिंग अभियान भी शुरू किया जाएगा।