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Budaun News: बेसन व मसालों में मिलाते थे खड़िया और सरसों तेल में घटिया रिफाइंड

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बदायूं। ज्यादा कमाई के लालच में व्यापारी मिलावटखाेरी करने से बाज नहीं आ रहे है। इसका नतीजा है कि खाद्य पदार्थों में जमकर मिलावट हो रही है। इससे कैंसर जैसी घातक बीमारी हो रही है। लोगों के लीवर व किडनी खराब हो रहे हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जांच में मिलावट का खुलासा हुआ है। जुलाई और अगस्त में हुई जांच में 40 से अधिक खाद्य पदार्थों में मिलावट पायी गई है। मिलावट करने वाले व्यापारियों पर 20 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है।
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जुलाई महीने में की गई सैंपलिंग में से 24 खाद्य पदार्थ मिलावटी पाए गए। लंबे समय तक इसके सेवन से लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचता है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दूध और खोया के नमूनों में पानी और सिंथेटिक पदार्थ की मिलावट मिली। यह बच्चों और बुजुर्गों को पेट व आंतों का रोगी बनाता है। मिठाइयों में कृत्रिम रंग और घातक रसायन मिले। डॉक्टरों के मुताबिक, इससे एलर्जी और फूड प्वाइजनिंग का खतरा रहता है। इस दौरान विभाग ने कई नामी दुकानदारों पर कार्रवाई कर 10 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया। इसी तरह अगस्त की कार्रवाई में 16 खाद्य पदार्थ मिलावट वाले मिले। इनमें पनीर और दही के नमूनों में सिंथेटिक केमिकल और स्टार्च की मिलावट पाई गई। बेसन और मसालों में खड़िया पाउडर और मिश्रित रंग मिला। इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। पेय पदार्थ और चिप्स के सैंपल अधोमानक गुणवत्ता के मिले। इन मामलों में भी संबंधित व्यापारियों पर करीब 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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इन प्रतिष्ठानों से मिले मिलावटी खाद्य पदार्थ
दौलापुर, भीलवाड़ा के सुक्खा गुर्जर अधोमानक आइसक्रीम बेचने पाए गए। उन पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया। उधैती के बृजमोहन गुप्ता ने अधोमानक उड़द की दाल बेची तो 45,000, उझानी के कुंवरपाल की दुकान पर अधोमानक साबूदाना मिला तो 55,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। अलापुर के सचिन कुमार गुप्ता पर किशमिश बेचने पर 65,000 रुपये, उसहैत के विनय कुमार पर अधोमानक सरसों तेल बेचने पर 70,000 रुपये, उसहैत के दिलीप विश्वास पर मिलावटी छेना बेचने पर 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वजीरगंज के गुड्डू और जरीफनगर के ओमवीर मिश्रित दूध बेचते मिले तो उन पर 45,000 और 60,000 का जुर्माना लगाया गया। मूसाझाग के राजीव कुमार भी अधोमानक दूध बेचते पकड़े गए तो 50,000 रुपये और अमरोहा के वाजिद पर 80,000 का जुर्माना लगाया गया।
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बिसौली के श्रीपाल पर अधोमानक खोआ बेचने पर 60,000 रुपये, बदायूं शहर के मधु वैश्य की दुकान पर मिलावटी पिसी हल्दी मिली तो 15,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। सहसवान के ब्रजेश कुमार ने अधोमानक बर्फी बेची तो 7,000 का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा मोहम्म्द ईसाक बिल्सी, रामेश्वर साहू कादरचौक, मो. नादिश बदायूं शहर, गुप्ता पिज्जा फैक्ट्री सिविल लाइंस, रामसेवक उसहैत, न्यू डायमंड ग्यास खान बदायूं शहर और सौरभ वाष्र्णेय बिल्सी, जैकी साहू बदायूं पर अधोमानक छेना रसगुल्ला बेचने पर 10,000, रवि प्रकाश वैश्य बदायूं पर अधोमानक मैदा बेचने पर 10,000 और प्रेमबाबू वजीरगंज पर अधोमानक भैंस का दूध व मिश्रित दूध बेचने पर 25,000 और 70,000 का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह अंकित शर्मा जरीफनगर, हिनोज फरीदी अलापुर, और यश प्रोडक्ट्स मुरादाबाद पर अधोमानक दूध, मिठाई और मिथ्याछाप उत्पादों के मामलों में 35,000 से 60,000 तक का जुर्माना लगाया गया है।

वर्जन-
- जिलेभर में नियमित सैंपलिंग अभियान जारी रहेगा। उपभोक्ताओं से यह अपील की गई है कि संदिग्ध सामान खरीदने से बचे और किसी भी तरह की गड़बड़ी की तुरंत शिकायत करें। - सीएल यादव, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
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