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Budaun News: संविधान में सभी के लिए है विधिक सहायता की व्यवस्था

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कादरचौक के ​शिविर में प्रा​धिकरण की सचिव/एडीजे ​शिव कुमारी व अन्य। संवाद
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कादरचौक। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमारी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। कहा-संविधान में सभी के लिए विधि सहायता की व्यवस्था है।
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प्राधिकरण की सचिव व अपर जिला जज ने बताया कि प्रत्येक तहसील में तहसील विधिक सेवा समिति स्थापित है। तहसील समिति के माध्यम से तहसीलदार को भी समस्या बताई जा सकती है। समाधान अवश्य मिलेगा। इस मौके पर बाल विवाह, मादक पदार्थों के प्रति जागृति, बंदी के लिए कानूनी मदद, सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर सहित तमाम जानकारी दी गईं।
जिला मिशन समन्वयक छवि वैश्य ने कहा कि बच्चों के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड बना है। जिसमें प्रतिदिन सुनवाई होती है। किसी पर पैरवी के लिए अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है तो निशुल्क अधिवक्ता की सुविधा भी दी जाती है। कशिश सक्सेना ने कहा कि संविधान में सभी के लिए विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है।
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तीन लाख से कम आय, आपदा पीड़ित, बच्चों, महिलाओं की निशुल्क पैरवी कराई जाती है। इस अवसर पर ब्लाॅक प्रमुख वीरेंद्र राजपूत, मंडल अध्यक्ष सर्वेश कश्यप, प्रधान, पंचायत सहायक, समूह की महिलाओं के अलावा ब्लाॅक कर्मचारी मौजूद रहे।
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