बदायूं। 17 पहले हत्या के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने दो किशोरों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए सुधारात्मक शिक्षा के लिए जिला कारागार में भेजा है।
वर्ष 2008 में बदायूं शहर में दो नाबालिगों ने एक बालिक के साथ मिलकर दोस्त की हत्या कर दी थी। इसमें से बालिग का केस अलग कर दिया गया है। जबकि दोनों नाबालिग की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही थी। शनिवार को सुनवाई करते हुए प्रधान मजिस्ट्रेट रोहिणी उपाध्याय व न्यायिक सदस्य अरविंद गुप्ता ने एक मत होकर अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध दोनों किशोरों को डेढ़-डेढ़ वर्ष की सजा के साथ दस-दस हजार रुपये का जुर्माना का आदेश दिया। दोनों किशोर बालिक हो चुके हैं। इस वजह से जिला कारागार में रखा जाएगा। वहां जेल अधीक्षक को सुधारात्मक शिक्षा, कौशल विकास, व्यवहार व अन्य सहायता के लिए भी निर्देशित किया गया।