बदायूं। अलापुर निवासी शकुंतला देवी ने दो जनवरी को स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया था। बताया था कि बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, उसने मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत आवेदन किया, लेकिन तहसीलदार व एसडीएम ने आवेदन निरस्त कर दिया। इस मामले में अदालत ने दो फरवरी को अपना पक्ष रखने के लिए एसडीएम व तहसीलदार दातागंज को नोटिस जारी किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद वाद का निस्तारण किया जाएगा।
शकुंतला देवी ने बताया कि वह विधवा महिला है। उसके बेटे सोनू यादव की छह अक्तूबर 2025 को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसका बेटा खेती करके परिवार का पालन-पोषण कर रहा था। उसकी मौत के बाद परिवार के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है।
उसने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन 29 अक्तूबर को किया था। जब आवेदन के बारे में हल्का लेखपाल से जानकारी ली तो उसने बताया कि आपका आवेदन 28 नवंबर को निरस्त हो गया है, जिसमें एसडीएम दातागंज ने आख्या लगाई कि मृतक सोनू की पत्नी जीवित है और उसके दो बच्चे हैं। उसके होते हुए मां ने आवेदन किया है, इसलिए उसको निरस्त किया जाता है।