रात में तीन से पांच बजे तक सुरक्षित स्थान पर रोकेंगे बस
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए रोडवेज का प्रयास
ड्राइवरों को राहत देने के लिए 250 मिली थर्मस फ्लॉस्क
सर्दी की शुरुआत होने के साथ ही रात में बस चलाने वाले चालक रात में तीन बजे के बाद पर्याप्त जागरूक और सजगता के साथ बस नहीं चला पाते हैं। इससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। रात के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं का समय यही रहता है। इसलिए परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक के रविंद्र नायक ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।
प्रबंध निदेशक ने जारी आदेश में कहा कि रात के दौरान सुरक्षित स्थान पर 15 मिनट तक लिए गए हॉल्ट को अवैध नहीं माना जाएगा। इससे चालकों को आराम मिल सकेगा और वे सुरक्षित तरीके से वाहन चलाएंगे। कहा कि डिपो से तीन बजे से पांच बजे के बीच में निकलने वाली बसों के चालकों पर यह योजना लागू नहीं होगी।
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रोडवेज को मिलीं 90 थर्मस फ्लास्क
परिवहन विभाग की ओर से रोडवेज ड्राइवरों को 250 मिलीलीटर थर्मस फ्लॉस्क की एक-एक बोतल दी जाएगी। इसमें वह चाय या अन्य गर्म पेय पदार्थों को रख सकें। इसके लिए बरेली मंडल कार्यालय से 90 बोतलें फ्लास्क की प्राप्त हो चुकी हैं। इन बोतलों का वितरण शुक्रवार से किया जाएगा।
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-वर्जन
परिवहन निगम के निदेशक ने दुर्घटना से देर भली वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए अल्प विराम देने के आदेश दिए हैं। इस बारे में सभी चालकों को बता दिया गया है कि यदि उन्हें वाहन चलाने में परेशानी हो रही है तो वे लोग रात तीन बजे से पांच बजे के बीच में किसी सुरक्षित स्थान पर 15 मिनट का आराम कर सकते हैं।
-वीके शुक्ला, एआरएम, रोडवेज