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Budaun News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा, 60 हजार रुपये जुर्माना

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बदायूं। दुष्कर्म के सात साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने एक युवक को दोषी करार दिया है। दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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इस्लामनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने एक व्यक्ति ने 30 अगस्त 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि परिचित फुरकान उसकी पुत्री को 28 अगस्त को बहलाकर ले गया है। जब वह शाम को घर आया तो जानकारी आस-पड़ोस के लोगों ने दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पीड़िता को कोर्ट में पेश कर बयान दर्ज कराए।
उसने अपने बयानों में बताया था कि फुरकान ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करने के बाद फुरकान के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद सजा सुनाई। संवाद
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ताला तोड़कर चोरी करने पर दोषी करार, दो साल की सजा



बदायूं। सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लालपुल नाहर खां सराय निवासी एक व्यक्ति ने मकान का ताला तोड़कर चोरी करने की रिपोर्ट अज्ञात चोरों के खिलाफ 2009 में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की तो मोहल्ले के ही भूरे का नाम चोरी में सामने आया। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था। विवेचना एसआई एसके गौतम ने की। घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया तथा एडीजीसी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद सजा सुनाई। संवाद
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