बदायूं। पांच साल पहले किशोरी को भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषी करार दिया है। उसे 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बिल्सी थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 23 जनवरी 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 16 जनवरी को स्कूल गई तो गांव का ही सुखवीर पुत्र सुरमुख उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उप निरीक्षक राज सिंह को दी। सोमवार को न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने सुखवीर को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाते के साथ 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आदेश दिया कि पूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाय।
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एससी-एसटी एक्ट में तीन आरोपी दोषी करार, तीन-तीन साल की सजा
बदायूं। एससी-एसटी एक्ट के मामले में विशेष न्यायालय सुयश प्रकाश श्रीवास्तव ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। उनको तीन-तीन साल की सजा सुनाने के साथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव जमालपुर के रहने वाले ने बिजेंद्र ने चार अक्तूबर 2016 को मारपीट व जाति सूचक गालियां देने के आरोप में रनवीर, श्यामपाल व रज्जू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना सीओ श्योराज सिंह ने की। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजने के बाद विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आठ दिन में ही 12 अक्तूबर 2016 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था। सोमवार को अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायाधीश ने तीन-तीन साल की सजा व दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।